2025 के राष्ट्रपति चुनाव: प्रचार की अवधि और महत्वपूर्ण जानकारी भारत में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसमें सही जानकारी का होना आवश्यक है। 2025 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार की आधिकारिक अवधि 12 मई से 2 जून तक होगी। इस दौरान सड़क प्रचार,

2025 राष्ट्रपति चुनाव: चुनाव प्रचार की अवधि और महत्वपूर्ण जानकारी

राष्ट्रपति चुनाव प्रचार की अवधि: कब से कब तक?

भारत में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान, आधिकारिक प्रचार अवधि का सही ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर, वाहन रैलियां, और ऑनलाइन प्रचार गतिविधियाँ शामिल होती हैं। 2025 के आगामी राष्ट्रपति चुनाव को ध्यान में रखते हुए, यह जानना आवश्यक है कि चुनाव प्रचार की आधिकारिक शुरुआत और समाप्ति तिथियाँ क्या हैं।

चुनाव प्रचार की आधिकारिक अवधि

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार, राष्ट्रपति चुनाव के लिए आधिकारिक प्रचार अवधि “चुनाव तिथि से 22 दिन पहले से चुनाव के एक दिन पहले तक” होती है।

2025 के राष्ट्रपति चुनाव की तिथि: 3 जून (मंगलवार)। इसलिए, आधिकारिक प्रचार अवधि 12 मई (सोमवार) से 2 जून (सोमवार) तक होगी। यह कुल 22 दिन की अवधि है।

चुनाव प्रचार गतिविधियाँ: क्या और कब संभव?

12 मई की मध्यरात्रि से निम्नलिखित गतिविधियाँ संभव होंगी:

  • सड़कों पर मतदाताओं के सामने सीधा प्रचार (पोस्टर, बैनर, अभिवादन आदि)
  • चुनावी वाहन संचालन और माइक का उपयोग
  • चुनाव प्रचार सामग्री की वितरण और होर्डिंग की स्थापना
  • सोशल मीडिया और टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से ऑनलाइन प्रचार
  • यूट्यूब और ब्लॉग पर प्रचार सामग्री पोस्ट करना

इन सभी गतिविधियों का कानूनी होना उम्मीदवार की पंजीकरण प्रक्रिया के पूर्ण होने और आधिकारिक अवधि के भीतर ही मान्य होगा।

पोस्टर और प्रचार सामग्री: कब उपलब्ध?

पोस्टर लगाने की शुरुआत: 17 मई (शनिवार)।

देशभर के प्रमुख स्थानों पर पोस्टर लगाए जाएंगे।

जनसंख्या के अनुसार नगर निगमों और पंचायतों में पोस्टर की संख्या तय की जाएगी।

अगर कोई पोस्टर को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा, और इसके लिए दो साल तक की जेल या 400,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

पूर्व मतदान: कब और कैसे?

पूर्व मतदान की अवधि: 29 मई (गुरुवार) से 30 मई (शुक्रवार)।

सभी पूर्व मतदान केंद्रों पर, मतदाता कहीं से भी भाग ले सकते हैं। मतदान का समय सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।

मुख्य मतदान दिवस

2025 का राष्ट्रपति चुनाव दिवस: 3 जून (मंगलवार)।

आधिकारिक मतदान दिवस पर, देशभर के मतदाता सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक मतदान कर सकेंगे। इस बार मतदान का समय दो घंटे बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक मतदाता इसमें भाग ले सकें।

अवैध चुनाव प्रचार से बचें

आधिकारिक प्रचार अवधि से पहले, चाहे उम्मीदवार हो या कोई और, चुनाव प्रचार की गतिविधियों का प्रदर्शन करना अवैध माना जाएगा।

ऑनलाइन प्रचार के मामले में भी, उम्मीदवार की समर्थन घोषणा, सार्वजनिक अनुशंसा, और चुनाव संबंधी विज्ञापन की अनुमति आधिकारिक अवधि के बाहर नहीं होगी।

निष्कर्ष

राष्ट्रपति चुनाव न केवल एक ‘मत’ है, बल्कि यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण निर्णय है। आधिकारिक प्रचार अवधि को सही तरीके से समझना, निष्पक्ष चुनाव संस्कृति और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने का पहला कदम है।

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